जानिये अनलॉक-1 के दिशा - निर्देश


कोरोना संकट से जूझते देश में पिछले कुछ समय से लॉकडाउन जारी है ! आखिरी बार लॉकडाउन 31 मई के लिए बढ़ाया गया था ! हालाँकि अब केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक-1 के नाम दिया है, जो 30 जून तक के लिए मान्य होगा ! केंद्र सरकार की और से इसके लिए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं ! इसमें कई ऐसी बाते हैं जो बेहद काम की है, जिन्हे सभी को ध्यान रखना चाहिए ! साथ ही गाइडलाइन्स में साफ बताया है की लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपको सजा भी हो सकती है !

कोविड-19 के लिए देशव्यापी एहतियाती कदम

1) मास्क से चेहरा ढकें: सार्वजानिक स्थान, कार्यस्थलो और परिवहन के दौरान चेहरे को मास्क से ढकना अनिवार्य होगा !

2) सार्वजिनक स्थान पर थूकना: सार्वजनिक और कार्यस्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय, जो कानून के अनुरूप और      राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है !

3) पान - मसाले का प्रयोग: शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित है !

4) शारीरिक दुरी बनाये रखें: सार्वजानिक स्थल पर कम से कम 6 फीट की दुरी रखे ! दुकानों पर ग्राहकों के मध्य शारीरिक      दुरी सुनिश्चित हो और 5 से अधिक लोग एक समय पर वहां न हो !

5) भीड़भाड़: बड़ी सार्वजानिक सभाओ पर प्रतिबंध जारी रहेगा ! शादी से जुड़े समारोहों में अधिकतम 50 मेहमानो की              अनुमति होगी, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे !

कार्यस्थल के लिए दिशा निर्देश
1) वर्क फ्रोम होम: जहाँ तक हो सके वर्क फ्रोम को सुनिश्चित करें !

2) जाँच और स्वछता: थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइज़र की उपलब्धता प्रवेश और निकास द्वारो के साथ ही कॉमन        एरिया में सुनिश्चित करें !

3) शारीरिक दुरी: कार्यस्थल पर शारीरिक दुरी का पालन कराएं ! दो शिफ्ट के मध्य और लंच के दौरान स्टाफ शारीरिक दुरी      रखे !

4) कार्य समय का पालन करे: कार्यालय, दुकानों, बाज़ारो और औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थान निर्धारित कार्य समय का        पालन करें !

लॉकडाउन तोडा तो क्या होगा 
लॉकडाउन का पालन करना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरुरी है ! यदि आप लॉकडाउन का जानबूझकर पालन नहीं करते तो आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है ! अधिनियम की धारा 51 से 60  मध्य बताया गया है की यदि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं या फिर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है !

धारा 51: बाधा पहुँचाने के लिए सजा, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है की इस अधिनियम के तहत केंद्र        सरकार या राज्य सरकार अथवा संबंधित प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे या अधिकारिओ और कर्मचारीओ के कार्यो में बाधा डालेंगे तो उन लोगो को एक साल की जेल या या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है !

धारा 52: झूठे दावे के लिए, व्यक्ति किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करता है तो उसे अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है !

धारा 53: धन या सामग्री का गबन, यदि कोई व्यक्ति आपदा के लिए आये धन अथवा किसी सामग्री का गबन करता है तो अधिकतम दो साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है !

धारा 54: झूटी चेतावनी देना, यदि कोई व्यक्ति आपदा से जुडी किसी असत्य चेतावनी को फैलता है तो उसे एक साल की सजा और जुर्माना हो सकता है !

धारा 55: सरकारी विभाग द्वारा अपराध, यदि सरकारी विभाग द्वारा अपराध होता है तो उस विभाग के प्रमुख को दोषी मन जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ! हालाँकि यादि वो साबित कर देता है की अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है तो और इसमें उसका कोई योगदान नही है तो वो बच सकता है !

धारा 56: ड्यूटी निभाने में विफल या अधिनियम के उल्लंघन पर मिलीभगत करने पर, यदि किसी अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा पता या फिर खुद  इससे अलग कर लेता है तो उसे एक साल की जेल या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है !

धारा 57: आदेशो की अवेहलना करने पर, यदि कोई व्यक्ति धारा-65 के तहत दिए गए आदेशो के अवेहलना करता है तो उसे अधिकतम एक साल की जेल अथवा जुर्माने की सजा हो सकती है !

धारा 58: कंपनी द्वारा अपराध, यदि किसी कंपनी द्वारा अपराध होता है तो कंपनी के प्रत्येक सदस्य जिसने अपराध किया है और जिसके पास उस वक़्त जिम्मेदारी थी, इसके लिए जिम्मेदार समझे जायेंगे ! साथ ही उन पर मामला चलाया जाएगा !

धारा 59: अभियोजन की मंजूरी, इस अधिनियम की धारा 55 और 56 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन प्राधिकृत अधिकारी के पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लगाया जाएगा !

धारा 60: अपराधों का संज्ञान, कोई भी कोर्ट इस अधिनियम के तहत की गई शिकायत के आलावा किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ! हालाँकि यह कुछ बातो पर निर्भर करता है !





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