अनलॉक-2 के लिए निर्देश जारी, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे



अनलॉक-1 खत्म होने से एक दिन पहले सरकार ने सोमवार रात को अनलॉक-2 के लिए निर्देश जारी किये हैं | एक से 31 जुलाई तक लागू रहने वाले अनलॉक-2 के ज्यादातर दिशानिर्देश अनलॉक-1 वाले ही हैं | स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर अनलॉक-2 में भी बंद ही रहेंगे |

लेकिन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी ! लॉकडाउन अब सिर्फ कनेंमेंट जोन तक ही सिमित रहेगा ! लेकिन उसके बाहर राज्य सरकारे संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रो को बफर जोन बनाकर उनमें आवश्यक पाबंदिया लगा सकती हैं |

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यो अऊर केंद्र शासित प्रदेशो के गृह सचिवों को अनलॉक-2 के दिशानिर्देश की जानकारी दी है | उनहोंने स्पष्ट कर दिया है की अब राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगो या सामान के आने जाने पर किसी तरह की रक नहीं होगी ! इसके लिए अलग से किसी तरह की अनुमति या पास की भी जरुरत नहीं होगी | 

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नए दिशानिर्देशो के मुताबिक़ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी रोक जारी रहेगी | हालांकि वन्दे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति मिलेगी ! घरेलु उड़ानों अउ यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जायेगा | लेकिन  मेट्रो रेल, सिनेमा, स्विमिंग पूल, जिम और बार बंद रहेंगे |

कंटेनमेंट ज़ोन का नए सिरे से निर्धारण 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक़ कन्टेनमेंट ज़ोन का नए सिरे से निर्धारण करेंगे | इन कटनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू जारी रहेगा | इन क्षेत्रो में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति दी जायेगी |     
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